दैनिक सांध्य बन्धु पटना । पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाने के फैसले को गुरुवार को खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC-ST, OBC और EBC को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया था। इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि इससे समाजिक और शैक्षिक आधार पर नहीं, बल्कि जातिबाजी के आधार पर आरक्षण बढ़ाया गया है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 15(1) के खिलाफ है।
इससे पहले नवंबर 2023 में बिहार सरकार ने जातीय गणना के आधार पर आरक्षण को 75% तक बढ़ाने का ऐलान किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने पिछले दिसंबर में रोक लगाने से मना किया था।
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