MP News: सरकारी राशन वितरण प्रणाली में बदलाव, 31 अगस्त तक नहीं लिया राशन तो होगा लैप्स

दैनिक सांध्य बन्धु भिंड। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (कंट्रोल) से खाद्यान्न प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक अहम सूचना आई है। सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में 12 अगस्त से बदलाव किया है, जिसके अनुसार यदि उपभोक्ता 31 अगस्त तक राशन नहीं लेता है, तो उसका राशन लैप्स हो जाएगा और वह अगले महीने में पिछले माह का राशन नहीं प्राप्त कर सकेगा।

पहले, उपभोक्ता किसी कारणवश चालू महीने में राशन नहीं ले पाता था, तो उसे अगले माह की 15 तारीख तक राशन प्राप्त करने की अनुमति थी। लेकिन अब नई गाइडलाइन के तहत, उपभोक्ता को चालू महीने का राशन 31 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेना होगा। अगर वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह राशन लैप्स हो जाएगा और कोई भी शिकायत मान्य नहीं होगी।

इस नई व्यवस्था का उद्देश्य वितरण प्रणाली में हो रही हेराफेरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाना है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, पहले दुकानदार उपभोक्ताओं को अगले महीने आने के लिए कहते थे और पीओएस मशीन पर दो महीने का अंगूठा लगवाकर एक महीने का राशन ही देते थे। इस प्रकार की शिकायतों के समाधान के लिए यह नई व्यवस्था लागू की गई है।

भिंड जिले में 552 सरकारी राशन की दुकानें हैं, जहां हर महीने 2 लाख 5 हजार 825 उपभोक्ता राशन लेते हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार, अब उपभोक्ताओं को हर महीने की 31 तारीख तक अनिवार्य रूप से राशन लेना होगा, अन्यथा उनका राशन लैप्स हो जाएगा।

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