दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। शहर के ओमती थाना अंतर्गत मढ़ाताल क्षेत्र में स्थित 23 एकड़ जमीन, जिसमें दरबार होटल भी शामिल है, जल्द ही सरकारी संपत्ति बन जाएगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने इस भूमि को सरकारी रजिस्ट्री में दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी.एस. अहलूवालिया द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में की जा रही है। न्यायालय में प्रस्तुत दावों और दस्तावेजों के आधार पर कोई पक्ष स्वामित्व स्थापित नहीं कर सका, जिसके बाद न्यायालय ने यह भूमि राज्य सरकार के नाम पर पंजीकृत करने का आदेश दिया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस भूमि का नामांतरण सिविल मुकदमे के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
इस भूमि पर तब ध्यान गया जब दरबार होटल का निर्माण किया गया, जिसमें हिस्ट्रीशीटर रज्जाक पहलवान और उसका बेटा सरताज शामिल थे। नगर निगम ने एक बार इस होटल को ध्वस्त भी कर दिया था। अब, उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार ने इस भूमि को सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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