Jabalpur News: खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना एफएसएसएआई लाइसेंस वाले 5 प्रतिष्ठानों पर केस दर्ज

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर आज नगर निगम, खाद्य सुरक्षा प्रशासन, और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की टीम ने सिविक सेंटर चौपाटी के खाद्य प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया। इस संयुक्त कार्रवाई में नेहा टी स्टॉल, दार्जिलिंग मोमोज, सांई मोमोज, आलम चिकन सेंटर, गुप्ता चाट, गुप्ता चायनीज, सोनू टी स्टॉल, और नर्मदा पाव भाजी सहित अन्य प्रतिष्ठानों को बिना एफएसएसएआई लाइसेंस के खाद्य कारोबार करते हुए पाया गया, जिसके चलते उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।

निरीक्षण के दौरान, मोमोज विक्रेताओं द्वारा सीमा से अधिक खाद्य रंग का प्रयोग करने के कारण उनके मोमोज को विनष्ट किया गया। साथ ही, दार्जिलिंग मोमोज और आलम चिकन सेंटर से खाद्य नमूने संग्रहित कर उन्हें जांच के लिए भोपाल भेजा गया है। यदि जांच में नमूने अमानक पाए जाते हैं, तो दोषियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके अलावा, नेहा टी स्टॉल और दार्जिलिंग मोमोज पर घरेलू सिलेंडर का उपयोग करते पाए जाने पर भी कानूनी कार्रवाई की गई। नगर निगम की ओर से लाइसेंस और स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करने पर भी जुर्माना लगाया गया।

इस कार्रवाई में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, और नगर निगम के मुख्य स्वच्छता निरीक्षक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को निर्देश दिए हैं कि वे एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त करें और फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड का प्रदर्शन सुनिश्चित करें। 

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे केवल एफएसएसएआई लाइसेंस धारक प्रतिष्ठानों से ही खाद्य सामग्री खरीदें और पैक्ड सामग्री पर एफएसएसएआई नंबर की जांच अवश्य करें।

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