दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश की सड़कों पर गोवंश की समस्या को लेकर एनएचएआई, एमपीआरडीसी और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। जबलपुर निवासी प्रांजल तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य हाईवे पर गोवंश के जमावड़े के कारण सड़क दुर्घटनाओं और समस्याओं को लेकर व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने में कितना समय लगेगा।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि नेशनल हाईवे-43 और हाईवे-45 पर गहरे गड्ढे और सड़क पर गोवंश की मौजूदगी से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे यात्री परेशान हो रहे हैं और कई गोवंश की मौत हो रही है। इसके अलावा, टोल नाकों के बावजूद सड़क की उचित देखरेख और मरम्मत नहीं की जा रही है।
हाईकोर्ट ने संबंधित विभागों को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है और यह भी पूछा है कि सड़क की स्थिति सुधारने में कितना समय लगेगा। हाल ही में सरकार द्वारा की गई जांच में सामने आया है कि जुलाई से सितंबर के बीच पांच जिलों में 164 गोवंश की मौत हो चुकी है और 526 गोवंश घायल पाए गए हैं। इसके अलावा, पिछले एक साल में गोवंश के टकराने से 1088 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 87% हादसे गोवंश के कारण हुए हैं।
Tags
jabalpur