दैनिक सांध्य बन्धु चंडीगढ़। हरियाणा में संवैधानिक संकट के मद्देनजर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अर्जेंट मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में विधानसभा भंग करने का फैसला लिया जा सकता है। बैठक में सरकार के अधिकांश मंत्री शामिल होंगे, और कुछ मंत्रियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
संविधान विशेषज्ञों के अनुसार, विधानसभा का अगला सत्र 6 महीने के अंतराल से पहले बुलाना संवैधानिक अनिवार्यता है। पिछले सत्र का आयोजन 13 मार्च 2024 को हुआ था, और संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत आगामी सत्र 12 सितंबर 2024 से पहले बुलाना आवश्यक है। चूंकि चुनाव आयोग ने 15वीं हरियाणा विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है, सरकार के पास विधानसभा को भंग करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं बचता है।
हरियाणा में यह संकट इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि विधानसभा के पिछले सत्र के बाद 6 महीने के भीतर एक नया सत्र बुलाना अनिवार्य है। कोरोना काल के दौरान भी एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर संकट को टाला गया था, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐतिहासिक है और इससे पहले ऐसा संकट कभी नहीं आया।
15वीं विधानसभा के गठन के लिए चुनाव 5 अक्टूबर को होंगे और मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 तक है।