दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। जबलपुर निवासी अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (सीडीएससीओ) और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर 22 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। याचिका में प्रतिबंधित कफ सिरप, जिन्हें केंद्र सरकार ने जून 2023 में नशे के बढ़ते उपयोग के कारण प्रतिबंधित कर दिया था, की अब भी जारी उत्पादन और बिक्री पर सवाल उठाए गए हैं।
अधिवक्ता गुप्ता के अनुसार, प्रतिबंध के बावजूद, कई जिलों में क्लोफेनिरामाइन और कोडिन के संयुक्त डोज वाले कफ सिरप का अवैध उत्पादन और विक्रय बदस्तूर जारी है, जिसे युवा नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। याचिका में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की लापरवाही को इस समस्या का मुख्य कारण बताया गया है।
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए सीडीएससीओ, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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