MP News: कलेक्टर को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस, धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के मामले में कार्रवाई न करने पर नोटिस जारी

दैनिक सांध्य बन्धु खंडवा। जबलपुर हाईकोर्ट ने खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और इंदौर कमिश्नर को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह मामला धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर शुरू हुआ, जब याचिकाकर्ता लव जोशी ने कलेक्टर से लिखित आदेश और स्पीकर लगाने के संबंध में गाइडलाइन मांगी थी, लेकिन कलेक्टर अनूप सिंह ने जवाब नहीं दिया।

याचिकाकर्ता लव जोशी के अनुसार, उन्होंने इंदौर कमिश्नर और खंडवा कलेक्टर के समक्ष पूजा स्थल पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए आवेदन किया था। जब उनकी अर्जी पर कोई निर्णय नहीं हुआ, तो उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने 11 मई को सुनवाई करते हुए दोनों अधिकारियों को एक महीने के भीतर आवेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया था। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद, तय समय में कोई आदेश नहीं आया।

न्यायमूर्ति डी.डी. बंसल की पीठ ने इस मामले में अधिकारियों की उदासीनता को गंभीरता से लेते हुए दोनों को अवमानना नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर तक के लिए टाल दी है। 

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