Jabalpur Breaking News: आठ निजी विद्यालयों द्वारा अवैध रूप से बढ़ाई गई फीस को जिला समिति ने किया अमान्य , दो-दो लाख रुपये की शास्ति लगाई, फीस वापसी के आदेश

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। आठ निजी विद्यालयों द्वारा अवैधानिक रूप से की गई फीस वृद्धि को जिला समिति ने अमान्य कर दिया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने इन विद्यालयों पर दो-दो लाख रुपये की शास्ति भी लगाई है।  

जिला समिति के आदेश के तहत विद्यालयों के नाम:

- माउंट लिट्रा जी स्कूल

- विज्डम वैली स्कूल (शास्त्री नगर एवं कटंगा)

- स्प्रिंग डे स्कूल (आधारताल)

- अजय सत्यप्रकाश स्कूल (पनागर)

- सत्यप्रकाश स्कूल (पोलिपाथर)

- क्राइस्ट चर्च गर्ल्स स्कूल (जबलपुर)

- सेंट अलायसियस स्कूल (पनागर)

- सेंट जोसफ स्कूल (टीएफआरआई)

इन विद्यालयों को अवैधानिक रूप से वसूली गई फीस की कुल राशि 54.26 करोड़ रुपये छात्रों के अभिभावकों को वापस करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही, शास्ति की राशि 30 दिन के भीतर निर्धारित बैंक खाते में जमा कर उसकी पावती जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करने को कहा गया है।

अधिनियम के तहत लिया गया यह निर्णय

मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम-2017 के तहत यह निर्णय लिया गया है, जिससे राज्य में शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन को बढ़ावा मिल सके।







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