दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। कंगना रनौत की आगामी फिल्म 'इमरजेंसी' के 6 सितंबर को थिएटर में रिलीज पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया है कि अगर सिख समुदाय के प्रतिनिधि फिल्म पर अपनी राय देना चाहते हैं, तो उनकी सुनवाई की जाए।
याचिकाकर्ताओं ने फिल्म के ट्रेलर पर भी रोक लगाने की मांग की है, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर एक नया आवेदन दाखिल किया जाता है, तो ट्रेलर को रोकने पर विचार किया जाएगा। अगर ट्रेलर पर रोक लगती है, तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसे हटा दिया जाएगा।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जबलपुर सिख संगत और श्री गुरु सिंह सभा इंदौर की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसमें फिल्म पर बैन लगाने की मांग की गई थी। सेंसर बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि फिल्म को अभी तक सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फिल्म का ट्रेलर सिख समुदाय की गलत छवि पेश करता है और इसे रोकना चाहिए। वहीं, भाजपा के पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने भी कंगना रनौत को लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है।
फिल्म 'इमरजेंसी' में कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि फिल्म में सिख समुदाय को क्रूर और खतरनाक दिखाया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। शुक्रवार को जबलपुर में फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ था, जिसमें सिख समुदाय के लोगों ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी।