Jabalpur Breaking News: झोलाछाप चिकित्सकों और गैर मान्यताधारी व्यक्तियों द्वारा संचालित अवैध चिकित्सकीय व्यवसाय पर तत्काल रोक लगाने का आदेश जारी

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जिले में झोलाछाप चिकित्सकों और गैर मान्यताधारी व्यक्तियों द्वारा संचालित अवैध चिकित्सकीय व्यवसाय पर तत्काल रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत दिया गया है, जिसमें गैर पंजीकृत और अनैतिक रूप से संचालित क्लीनिकों और नर्सिंग होम पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गैर मान्यताधारी चिकित्सकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान  

आदेश के अनुसार, ऐसे सभी नर्सिंग होम और क्लीनिक जो बिना उचित पंजीकरण और लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं, उन्हें बंद किया जाएगा। म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 के तहत बिना पंजीकरण के संचालित किसी भी चिकित्सा संस्था को तीन साल की जेल और 50,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

डॉक्टर की उपाधि का अनुचित उपयोग भी अपराध

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय अर्हता धारित व्यक्ति ही "डॉक्टर" की उपाधि का उपयोग कर सकते हैं। जो लोग इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिना उचित प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र के एलोपैथी चिकित्सा पद्धति का उपयोग करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

सभी अनुविभागीय और चिकित्सा अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश

जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में सतर्कता बरतें और झोलाछाप चिकित्सकों की गतिविधियों पर नज़र रखें। उन्हें सभी गैर मान्यताधारी चिकित्सकीय संस्थानों को बंद कराने और इनकी जानकारी नोडल अधिकारी को देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उचित कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा 

आदेश में कहा गया है कि जनसमुदाय को झोलाछाप चिकित्सकों से उपचार प्राप्त करने के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

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