दैनिक सांध्य बन्धु भोपाल। जबलपुर में तहसीलदार हरि सिंह धुर्वे के खिलाफ FIR दर्ज होने और गिरफ्तारी के बाद तहसीलदारों ने हड़ताल कर दी थी। इस विवाद को समाप्त करने के बाद, राजस्व विभाग ने सभी कलेक्टरों को 3 साल पुराने आदेश का रिमाइंडर भेजा है। इस आदेश में तहसीलदारों को न्यायाधीशों के समान संरक्षण दिए जाने की बात कही गई है।
राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने इस मामले पर कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं कि तहसीलदारों के खिलाफ किसी भी कार्यवाही से पहले उनके न्यायिक अधिकारों का ध्यान रखा जाए। साथ ही, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग को भी पत्र भेजकर तहसीलदारों को न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम 1985 के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है।
जबलपुर में तहसीलदार की गिरफ्तारी के बाद पांच दिन तक चले इस विवाद को शांत करने के लिए राजस्व मंत्री और पीएस को हस्तक्षेप करना पड़ा था।