दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मंडला जिले के शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां एक मृत सरकारी कर्मचारी के नाम से तीन साल तक वेतन निकाला गया। इस मामले में शिक्षा विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी तीन कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी।
जस्टिस ए.के. पालीवाल की बेंच ने सहायक ग्रेड-3 विजय कुमार श्रीवास्तव, पूर्व बीईओ रामनारायण पटेल और आनंद कुमार जैन की याचिका खारिज कर दी, जबकि निवास ब्लॉक में वर्तमान खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) शोभा अय्यर को राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली गई है।
मामला तब सामने आया जब यह पता चला कि सरकारी कर्मचारी ज्ञान सिंह धूमकेतु, जिनका 13 अप्रैल 2020 को निधन हो गया था, उनके नाम से वेतन तीन साल तक निकाला जाता रहा। इस धोखाधड़ी का खुलासा शोभा अय्यर ने किया, जिन्होंने मार्च 2023 में बीईओ का चार्ज संभाला था। शोभा अय्यर ने अनियमितता को पहचानकर जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित किया।
विजय कुमार श्रीवास्तव, रामनारायण पटेल और आनंद कुमार जैन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत आरोप लगाए गए हैं। जबकि शोभा अय्यर को घोटाले से जोड़ने के ठोस सबूत न मिलने पर कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी।