Jabalpur News: गहराता ही जा रहा है मड़ई मस्जिद का विवाद

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मड़ई गांव में स्थित मस्जिद को लेकर जमीन विवाद ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल का दावा है कि मस्जिद जिस जमीन पर बनी है, वह गायत्री बाल मंदिर के नाम पर दर्ज है। दूसरी ओर, मस्जिद कमेटी इस दावे को खारिज करते हुए कह रही है कि मस्जिद 50 साल पुरानी है और उनके पास सभी वैध दस्तावेज हैं। इस मामले ने धार्मिक और कानूनी दृष्टिकोण से विवाद को और जटिल बना दिया है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की मुख्य बातें।

विवाद की जड़: मंदिर की जमीन पर मस्जिद का निर्माण

विहिप और बजरंग दल का आरोप है कि खसरा नंबर 169, जो गायत्री बाल मंदिर ट्रस्ट के नाम दर्ज है, उस पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। हालांकि, मंदिर ट्रस्ट या जमीन के अन्य स्वामी कोरी परिवार की तरफ से इस मुद्दे पर कोई औपचारिक शिकायत नहीं आई है। यह स्थिति विवाद को और जटिल बना रही है।

मस्जिद कमेटी का पक्ष

मस्जिद कमेटी के सचिव दिलशाद अली का कहना है कि मस्जिद 50 साल पुरानी है और इसके निर्माण के सभी वैध दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। उनका कहना है कि अगर किसी के पास जमीन के स्वामित्व से जुड़े कोई और दस्तावेज हैं, तो उन्हें अदालत में पेश किया जाना चाहिए। मस्जिद पर अवैध कब्जे के आरोप को उन्होंने गलत ठहराया है।

परिवार और स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रिया

कोरी परिवार, जिनके नाम पर खसरा नंबर 170 दर्ज है, ने स्पष्ट किया है कि उनकी संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं हुआ है। स्थानीय खेरमाई मंदिर की पुजारिन ने भी कहा है कि मस्जिद पहले भी वहीं स्थित थी और इससे उन्हें किसी तरह की समस्या नहीं है।

विहिप के सवाल और आरोप

विहिप ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि गायत्री बाल मंदिर ट्रस्ट का कोई सदस्य सामने नहीं आ रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा? उन्होंने प्रशासन पर भी आरोप लगाया कि ट्रस्ट से जुड़े लोगों को खोजने और जमीन को खाली करवाने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

प्रशासन का जवाब और कानूनी स्थिति

रांझी तहसील के एसडीएम रघुवीर सिंह मरावी ने कहा है कि विवादित स्थल और मस्जिद के सीमांकन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। प्रशासन ने सभी पक्षों से आग्रह किया है कि वे कानूनी दायरे में रहकर विवाद का हल निकालें।

विवादित खसरों की स्थिति

1. खसरा नंबर 165: 1076 स्क्वेयर फीट जमीन एमपी वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज है।

2. खसरा नंबर 169: 2052 स्क्वेयर फीट जमीन गायत्री बाल मंदिर के नाम दर्ज है।

3. खसरा नंबर 170: 3000 स्क्वेयर फीट जमीन कोरी परिवार के नाम दर्ज है।

मस्जिद खसरा नंबर 169 और 170 पर लगभग 2500 स्क्वेयर फीट क्षेत्र में बनी हुई है।

अब तक की स्थिति

12 जून 2021: पहली बार विहिप ने मस्जिद के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

27 जुलाई 2021: विरोध प्रदर्शन के बाद मस्जिद के निर्माण पर रोक लगाई गई।

जुलाई 2022: मस्जिद कमेटी ने इस रोक के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की।

26 सितंबर 2024: फिर से प्रदर्शन हुआ, जिसमें मस्जिद को हटाने की मांग की गई।

आसपास की अन्य घटनाएं

गौवंश अवशेष मिलने से तनाव

कटंगी थाना अंतर्गत सैयद बाबा मजार के पास गौवंश के अवशेष मिलने से स्थानीय लोगों में तनाव फैल गया है। विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष रघुराज यादव और अन्य सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर इस घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने अवशेषों को परीक्षण के लिए भेज दिया है और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

फिलिस्तीन का ध्वज फहराने का मामला

हाल ही में कटंगी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 06 पंचमपुरा में एक मुस्लिम परिवार के घर पर ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर फिलिस्तीन का ध्वज फहराने का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने ध्वज को हटाकर मामले की जांच शुरू की है।

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