गुल्फसा ने बताया कि उसका पति शराब पीने का आदी है और नशे में उसके साथ मारपीट करता है। उसकी ननद, निक्की, आए दिन उसे गाली-गलौज और मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है। पुत्री के जन्म के बाद से उसका जीना और कठिन हो गया, और उसके पति ने उसे मायके में छोड़ दिया।
दिनांक 20 सितंबर 2024 को जब वह अपनी ससुराल अपनी आवश्यक वस्तुएं लेने गई, तो उसके पति, सास-ससुर और ननद ने उसे घर में घुसने नहीं दिया और घर की चौखट पर धकेल कर गाली-गलौज करते हुए बाहर कर दिया। उसकी ननद ने उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया।
गुल्फसा के अनुसार, उसके पति ने उसे धमकी दी कि अगर वह उसके साथ रहना चाहती है, तो अपने पिता से 2 लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल लाने को कहे, अन्यथा वह उसे तलाक देकर दूसरी शादी कर लेगा, जहां से अच्छा दहेज मिलेगा।
पुलिस ने गुल्फसा की शिकायत पर आरोपी पति मोह. जुबेर, ननद निक्की, सास इशरतजहां, और ससुर जावेद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए, 294, 34, और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3, 4 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।