दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। नकली डीएपी खाद बेचने के गंभीर आरोप में जबलपुर जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर नमस्वी एग्रो बेलखेड़ा के संचालक भानु प्रताप सिंह लोधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्यवाही कृषि विभाग की जांच के बाद की गई, जिसमें उर्वरक अधिनियम 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उल्लंघन की पुष्टि हुई।
प्रकरण की सूचना पर पुलिस द्वारा 09 अक्टूबर 2024 को FIR नंबर 0291 दर्ज की गई। जांच दल को प्रतिष्ठान में 44 बोरी नकली डीएपी (आईपीएल कंपनी) पाई गई, जिसके संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
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