दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। दुर्गोत्सव पर्व के दौरान गरबा आयोजनों की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर आज पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) आनंद कलादगी ने की, जिसमें पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में लगभग 75 गरबा आयोजकों के साथ सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गरबा आयोजन षष्ठी तक ही आयोजित किए जाएंगे, ताकि सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दौरान श्रद्धालु दुर्गा प्रतिमाओं का दर्शन कर सकें। साथ ही, पुलिस ने आयोजकों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए, जिनमें से मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
1. समय सीमा: सभी गरबा आयोजकों को रात 11:30 बजे तक कार्यक्रम को समाप्त करना अनिवार्य होगा।
2. प्रतिभागियों की पहचान: प्रतिभागियों को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे, और आयोजक ही उनकी आवागमन व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
3. साउंड सिस्टम का उपयोग: साउंड सिस्टम की आवाज को परिसर तक सीमित रखने और संबंधित अनुमति प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
4. प्रवेश और सुरक्षा: आयोजन स्थल पर प्रवेश पासधारी व्यक्तियों की चेकिंग के बाद ही की जाएगी। साथ ही, पारंपरिक वेशभूषा और धार्मिक प्रस्तुति पर जोर दिया गया है।
5. पार्किंग और आपातकालीन निकास: आयोजक पार्किंग की सुव्यवस्थित व्यवस्था करेंगे और हर स्थल पर आपातकालीन निकास द्वार अनिवार्य रूप से बनाएंगे।
6. सीसीटीवी और अग्निशमन व्यवस्था: आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
7. स्वयंसेवक और सुरक्षा गार्ड: आयोजक अपनी क्षमता के अनुसार स्वयंसेवकों और सुरक्षा गार्डों की तैनाती करेंगे, जिनकी सूची संबंधित थानों में जमा की जाएगी।
8. बिजली की सुरक्षा: आयोजन स्थल पर सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता की विद्युत केबलों का उपयोग किया जाएगा।
पुलिस ने आयोजकों से सभी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की, ताकि गरबा आयोजन सुरक्षित और सुचारु रूप से संपन्न हो सके।