Jabalpur News: "सरकार गुंडों की तरह जमीन से बेदखल नहीं कर सकती" : हाईकोर्ट

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने राज्य सरकार को जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा न देने पर कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि सरकार का रवैया अस्वीकार्य है और सरकार इस तरह से लोगों को उनकी जमीनों से बेदखल नहीं कर सकती, जैसे गुंडे करते हैं।

शशि पांडे नामक याचिकाकर्ता की 30,000 स्क्वायर फीट जमीन, जो आधारताल इलाके में है, 1988 में सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी। लेकिन सरकार ने आज तक मुआवजा नहीं दिया। जब सभी अधिकारियों से मदद की उम्मीदें समाप्त हो गईं, तो शशि पांडे ने 2023 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

जस्टिस जीएस अहलूवालिया की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि कलेक्टरों की अनदेखी के कारण यह मामला इतने वर्षों तक लंबित रहा, जिसका सीधा आर्थिक बोझ अब राज्य सरकार पर पड़ेगा। कोर्ट ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार याचिकाकर्ता को 1988 से अब तक 10,000 रुपए प्रति माह की दर से मुआवजा दे और यह राशि दो महीने के भीतर प्रदान की जाए। इसके अलावा, मुआवजा उस समय के पदस्थ कलेक्टरों से वसूलने के भी आदेश दिए गए हैं।

हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि आदेश का पालन किया जाए और इसके बारे में रिपोर्ट हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रस्तुत की जाए। अदालत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शासकीय तंत्र के रवैए से लोग परेशान होते हैं और सरकार अदालत के आदेशों का पालन करने में भी असफल रही है।

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