Jabalpur News: हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद से मांगे लोन रिकॉर्ड, 18 अक्टूबर तक का दिया समय

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। हाईकोर्ट ने भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को 18 अक्टूबर तक लोन संबंधी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह द्वारा दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। ध्रुव नारायण सिंह ने आरोप लगाया है कि आरिफ मसूद ने चुनाव के दौरान अपनी और पत्नी के नाम पर लिए गए लोन की जानकारी छिपाई थी, जिसे उन्होंने नामांकन पत्र में उल्लेख नहीं किया।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट ने यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लोन से जुड़े दस्तावेजों की जांच के लिए कहा था। एसबीआई शाखा प्रबंधक को भी 18 अक्टूबर की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।

आरिफ मसूद पर 65 लाख से अधिक के लोन की जानकारी छिपाने का आरोप है, और यदि वह समय पर रिकॉर्ड पेश नहीं करते हैं, तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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