दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। जबलपुर नगर निगम ने नर्मदा नदी के पवित्र गौरीघाट तट को पूरी तरह से पॉलीथिन मुक्त बनाने का निर्णय लिया है। 1 दिसंबर से पॉलीथिन का उपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम जल्द ही औपचारिक आदेश जारी करेगा।
दुकानदारों को 30 नवंबर तक कराना होगा रजिस्ट्रेशन
नगर निगम ने सभी दुकानदारों को 30 नवंबर तक अपनी दुकान का पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, पूजा सामग्री के लिए केवल पत्तों के दोने में आटे के दीपक और कपूर का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। महापौर जगत बहादुर सिंह और निगम कमिश्नर प्रीति यादव ने छठ पर्व की तैयारियों के दौरान स्वच्छता बनाए रखने और प्लास्टिक मुक्त तट बनाने पर जोर दिया।
प्लास्टिक और पॉलीथिन पूर्ण प्रतिबंध
महापौर जगत बहादुर सिंह ने बताया कि मां नर्मदा के तटों की स्वच्छता और शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए यह कदम उठाया गया है। 1 दिसंबर से प्लास्टिक और पॉलीथिन से बनी सभी सामग्रियों का इस्तेमाल प्रतिबंधित होगा। निगम की योजना के तहत, थैला बैंक, आश्रय गृह और भंडार गृह के निर्माण के साथ सभी दुकानदारों का रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा और इसकी सूची तैयार कराई जाएगी।