Jabalpur News: 4 घंटे से अधिक बिजली कटौती पर मिलेगा मुआवजा, उपभोक्ताओं को मिली राहत

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। अब 4 घंटे से अधिक समय तक बिजली कटौती होने पर उपभोक्ताओं को मुआवजा मिलेगा। मध्य प्रदेश रेगुलेटरी कमीशन (एमपीआरसी) द्वारा जारी नई गाइडलाइन के तहत बिजली विभाग उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच करेगा और मुआवजे की राशि तय करेगा। इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को बिजली कटौती से होने वाली परेशानी में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

एमपीआरसी की गाइडलाइन लागू

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सिटी सर्किल कार्यालय के अधीक्षण यंत्री संजय अरोड़ा ने बताया कि एमपीआरसी की गाइडलाइन के अनुसार, 4 घंटे से ज्यादा बिजली आपूर्ति बाधित होने पर मुआवजा अनिवार्य होगा। जबलपुर जिले में भी इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है, और उपभोक्ताओं के बिल में मुआवजे की राशि का समायोजन किया जाएगा।

समय पर आपूर्ति के लिए सख्त कदम

इस व्यवस्था से बिजली विभाग पर समय पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का दबाव रहेगा। पहले उपभोक्ताओं को बिजली कटौती और सुधार कार्यों में देरी की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब सुधार कार्य जल्दी पूरे करने की जिम्मेदारी बिजली विभाग पर होगी।

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