दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। हनुमानताल वार्ड क्रमांक 24 से भाजपा पार्षद कविता रैकवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करने के आदेश पर फिलहाल विराम लग गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतरिम राहत देते हुए निर्वाचन रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कविता रैकवार फिर से पार्षद के पद पर बहाल हो गई हैं और वार्ड में संभावित उपचुनाव की स्थिति समाप्त हो गई है।
ज्ञात हो कि वर्ष 2022 में हुए नगर निगम चुनाव में कविता रैकवार ने ओबीसी महिला के लिए आरक्षित सीट से जीत दर्ज की थी। बाद में उनके जाति प्रमाण पत्र की वैधता पर प्रश्न उठाए गए और संभागायुक्त ने 29 अप्रैल 2025 को उनके निर्वाचन को निरस्त करते हुए आगामी पाँच वर्षों के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था।
इस आदेश के खिलाफ कविता रैकवार ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद निर्वाचन शून्यता की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई तक उन्हें पार्षद पद पर पुनः बहाल कर दिया है।
भाजपा खेमे में इस निर्णय से राहत की लहर है, वहीं विपक्ष इसे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप न मानते हुए फैसले का सम्मान कर रहा है, लेकिन इसकी वैधानिकता पर बारीकी से नज़र बनाए हुए है।
अब जबकि कविता रैकवार पुनः पार्षद पद पर आसीन हो गई हैं, नगर निगम प्रशासन ने भी उनके हस्ताक्षर और कार्यालयीन अधिकार बहाल कर दिए हैं। वार्ड के नागरिकों में भी इस घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं तेज हैं।पार्षद श्रीमती कविता रैकवार की ओर से अधिवक्ता अंशुमन सिंह के पक्क्ष रखा ।
हाईकोर्ट के आदेश की प्रति