दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन शामिल हैं, ने ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंडों के लीज नवीनीकरण और नामांतरण पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। यह फैसला जबलपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट टेक्निक एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका के संदर्भ में लिया गया।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि संभागीय आयुक्त द्वारा की गई जांच में गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसमें गैर-ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को भी लीज नवीनीकरण की स्वीकृति दी गई। यह स्वीकृति लीज दस्तावेजों की जांच किए बिना ही प्रदान की गई। इस विषय को गंभीर मानते हुए, हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंडों में लीज नवीनीकरण और नामांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए अनावेदकों को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट के इस आदेश के तहत अब किसी भी भूखंड का पट्टा हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने पैरवी की। कोर्ट का यह आदेश भूखंडों से जुड़े अनियमितताओं पर सख्त रुख को दर्शाता है और संबंधित पक्षों से पूरी जानकारी मांगता है।
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