दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 19 साल से चल रहे अतिक्रमण से जुड़े एक मामले में केंट बोर्ड के सीईओ पर 5 हजार रुपये की कॉस्ट लगाई है। यह मामला सदर मेन रोड स्थित एक स्थान पर 2005 में आग लगने के बाद पुनः दुकानों के निर्माण से जुड़ा हुआ था। केंट बोर्ड ने सुधीर शर्मा को नोटिस जारी कर उनके निर्माण को सील कर दिया था। इस मामले में एमपी हाईकोर्ट द्वारा पहले राहत मिलने के बाद, तत्कालीन केंट बोर्ड सीईओ ने याचिका दाखिल की थी।
हाईकोर्ट ने केंट बोर्ड के अधिकारियों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि 19 साल बाद भी पूरे दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह मामला गंभीर है, और अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि वे सभी दस्तावेज़ रिट याचिका के साथ संलग्न करते। इस देरी को देखते हुए, कोर्ट ने सीईओ से 5 हजार रुपये की कॉस्ट वसूल करने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान केंट बोर्ड के अधिवक्ता से जब कार्रवाई का पंचनामा और अन्य जरूरी दस्तावेज़ों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कोई सटीक जानकारी नहीं दी। अंततः न्यायालय के आदेश पर केंट बोर्ड आज पूरे दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत हुआ।
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