दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अब खाद्य सामग्री की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। समोसा जैसे सामान्य खाद्य पदार्थों को भी अब बिना लाइसेंस बेचना कानूनी रूप से अपराध माना जाएगा। यदि कोई दुकानदार बिना लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेचता है, तो उसे दो लाख रुपए तक का जुर्माना और छह महीने तक का कारावास हो सकता है।
खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अब से खाद्य पदार्थों के उत्पादन, स्टॉक, वितरण, बिक्री व आयात पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। यदि किसी ग्राहक को खाद्य सामग्री से फूड प्वॉइजनिंग होती है और यह साबित हो जाता है कि विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया है, तो संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना और कारावास की सजा दी जाएगी।
नई कानूनी व्यवस्था में यह भी प्रावधान किया गया है कि दुकानों पर खाद्य सुरक्षा लाइसेंस का प्रमाण पत्र अवश्य लगाया जाए, ताकि ग्राहक किसी भी समस्या की स्थिति में दुकानदार के खिलाफ शिकायत कर सकें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि विभाग इस पर लगातार कार्रवाई कर रहा है और बासी, गंदी या सेहत के लिए नुकसानदायक खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
इसलिए, अब सभी खाद्य सामग्री बेचने वालों को एफएसएसएआई (FSSAI) की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कराना होगा और लाइसेंस प्राप्त करना होगा, ताकि वे कानूनी रूप से खाद्य पदार्थ बेच सकें।