दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों द्वारा अवैध फीस वृद्धि के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन स्कूलों को 33.78 करोड़ रुपये की अवैध रूप से वसूली गई फीस वापस करने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा की गई है।
30 दिन में फीस वापसी के आदेश
नचिकेता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, स्माल वंडर सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सेंट जोसफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रांझी को अवैध रूप से वसूली गई फीस 30 दिनों के भीतर अभिभावकों को लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, इन स्कूलों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
2018-2025 के दौरान की गई वसूली
जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार, इन स्कूलों ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 2024-25 के दौरान कुल 47,904 छात्रों से अवैध रूप से फीस वसूली की थी। जांच में पाया गया कि नचिकेता स्कूल ने 5.85 करोड़ रुपये, स्माल वंडर स्कूल ने 12.02 करोड़ रुपये, और सेंट जोसफ स्कूल ने 15.91 करोड़ रुपये वसूले थे।
मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 और 2020 के प्रावधानों के तहत, स्कूल प्रबंधन पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस राशि को 30 दिनों के भीतर आयुक्त लोक शिक्षण के खाते में जमा करना होगा।
अभिभावकों की शिकायतों पर कार्रवाई
यह कार्रवाई अभिभावकों की शिकायतों के बाद विस्तृत जांच के उपरांत की गई। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि फीस उसी माध्यम से लौटाई जाएगी, जिससे इसे वसूला गया था।
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