दैनिक सांध्य बन्धु नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भाजपा के जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष सतपाल शर्मा का सरकारी बंगला सील कर दिया गया। यह कार्रवाई सरकारी बंगलों पर पूर्व मंत्रियों, विधायकों और नेताओं के कब्जों को खाली कराने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर की गई।
पिछले साल 12 नवंबर और 7 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने सरकारी आवासों के दुरुपयोग और खाली कराने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी। इसके बाद संपदा विभाग ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें बताया गया कि सतपाल शर्मा और अन्य संबंधित व्यक्तियों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
सतपाल शर्मा को 21 नवंबर, 2024 को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था। उन्हें 30 दिसंबर, 2024 तक 73,470 रुपये का दंडात्मक किराया जमा करने का नोटिस जारी किया गया था। समय सीमा पूरी होने के बाद उनके कब्जे वाले बंगले को सील कर दिया गया।
अन्य नेताओं पर भी कार्रवाई
पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने सरकारी बंगला खाली कर दिया।
पूर्व विधायक मोहम्मद अब्बास वानी, अब्दुल रहीम राथर और पूर्व भाजपा एमएलसी विबोध गुप्ता ने भी आवास खाली कर दंडात्मक किराए का भुगतान किया।
अन्य पूर्व विधायकों, जैसे जफर इकबाल मन्हास और सुरिंदर अंबरदार, के खिलाफ भी बेदखली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी बहाने या देरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। संपदा विभाग के आयुक्त सचिव को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया और सुनवाई को 19 फरवरी, 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया।