MP News: दूसरी महिला से बात करने से रोका तो पति ने पीटा, मायके में शिकायत की तो दिया तीन तलाक

दैनिक सांध्य बन्धु इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक नवविवाहिता मुस्लिम महिला को उसके पति ने दूसरी महिला से संबंध बनाने से रोकने पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी। जब पीड़िता ने अपने मायके में शिकायत की, तो पति ने तीन तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। महिला की शिकायत पर खजराना पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

खजराना पुलिस के अनुसार, शाजिया नाम की महिला ने अपने पति शमीर खान, निवासी हाजी कॉलोनी के खिलाफ तीन तलाक का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 27 अप्रैल 2023 को हुई थी और शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लेकिन छह महीने बाद उसे पता चला कि पति नीलोफर नाम की महिला से चोरी-छिपे बात करता है।

जब शाजिया ने इस पर आपत्ति जताई और उसे समझाने की कोशिश की, तो पति ने उसे अपशब्द कहे और धमकी दी कि वह नीलोफर से बात करना बंद नहीं करेगा। उसने कहा कि "जो करना है कर लो, मुझे मत रोको।"

शाजिया ने बताया कि 4 जनवरी 2025 को उसने इस बारे में अपने पिता अनवर और बहन को बताया। जब पति को यह पता चला, तो वह गुस्से से आगबबूला हो गया और कहने लगा कि "तुझे बच्चे तो होते नहीं और ऊपर से मेरी शिकायत करती है।" इसके बाद उसने मारपीट की और धमकाया कि अगर दोबारा किसी को बताया तो अंजाम बुरा होगा।

5 जनवरी 2025 को सुबह एक बार फिर पति ने शाजिया से मारपीट की और गुस्से में आकर तीन बार "तलाक-तलाक-तलाक" कह दिया। इसके बाद उसने उसे घर से निकाल दिया।

घबराई हुई शाजिया ने तुरंत अपने पिता को इसकी सूचना दी। पिता ने मामले को सुलझाने के लिए समाज की बैठक बुलाई, लेकिन पति सुलह के लिए आने को भी तैयार नहीं हुआ।

पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर खजराना थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी शमीर खान के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कानूनी पहलू और महिला की सुरक्षा

भारत में 2019 में तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित किया गया था और इसके तहत दोषी पाए जाने वाले पति को तीन साल तक की सजा हो सकती है।

खजराना पुलिस का कहना है कि—

✔ पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

✔ यदि दोष साबित हुआ, तो आरोपी तीन तलाक अधिनियम के तहत दंडित होगा।

✔ महिला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसकी काउंसलिंग करवाई जाएगी।

महिला बोली- "इंसाफ चाहिए, अब डरकर नहीं रहूंगी"

पीड़िता शाजिया का कहना है कि "मैंने अपने पति से सिर्फ वफादारी की उम्मीद की थी, लेकिन उसने मुझे बेइज्जत किया और मारपीट की। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं चाहती हूं कि उसे सजा मिले ताकि कोई और महिला इस दर्द से न गुजरे।"

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