दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की सीटों में हुए फर्जीवाड़े के बाद अब 48 सीटें अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दी जाएंगी। अभ्यर्थियों को मॉप-अप राउंड में योग्यता और च्वॉइस के अनुसार प्रवेश मिलेगा। यह जानकारी चिकित्सा शिक्षा विभाग (Department of Medical Education) ने जबलपुर हाईकोर्ट की युगलपीठ को दी।
याचिका में फर्जीवाड़े के आरोप
भोपाल निवासी ख्याति शेखर की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि प्रदेश में एनआरआई कोटे की 117 पीजी सीटें हैं, जिनमें से 48 सीटें प्रदेश के छात्रों के लिए आरक्षित थी। लेकिन इन सीटों को अन्य प्रक्रियाओं से भरने या नीलामी की तैयारी की जा रही थी।
हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लिया निर्णय
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने स्पष्ट किया कि अब ये 48 सीटें सामान्य कोटे के योग्य अभ्यर्थियों को दी जाएंगी। इस फैसले से प्रदेश के मेडिकल छात्रों को बेहतर अवसर मिलेगा और एनआरआई कोटे के नाम पर हो रहे अनियमितताओं पर भी रोक लगेगी।
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