Budget 2025: नौकरीपेशा को बड़ी राहत, 12.75 लाख रुपये तक नहीं देना होगा टैक्स

दैनिक सांध्य बन्धु नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में नौकरीपेशा और मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। अब 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह सीमा 7 लाख रुपये थी, जिसे अब 5 लाख रुपये बढ़ा दिया गया है। इस बदलाव से हर महीने 1 लाख रुपये तक कमाने वाले पर टैक्स का बोझ नहीं पड़ेगा।

टैक्स स्लैब में बदलाव और अन्य छूटें

स्टैंडर्ड डिडक्शन: 1 लाख रुपये तक कर दिया गया।

किराये पर छूट: 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई।

विदेश भेजे जाने वाले पैसे: 10 लाख तक की सीमा तय की गई।

टीडीएस और टीसीएस: केवल बिना पैन वालों पर लागू होगा।

अपडेट रिटर्न: 4 साल तक फाइल करने की सुविधा मिलेगी, जिससे 90 लाख करदाताओं को लाभ होगा।

दान पर छूट: 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई।

दो प्रॉपर्टी: अब दो प्रॉपर्टी पर भी कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगेगा।

कैपिटल गेन टैक्स में संशोधन

शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड:

12 महीने से पहले बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया।

12 महीने बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया।

LTCG छूट सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख कर दी गई।

प्रॉपर्टी पर LTCG टैक्स:

20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया, लेकिन इंडेक्सेशन का लाभ खत्म कर दिया गया।

NPS में बढ़ा लाभ

नियोक्ता योगदान: पहले 10% तक टैक्स छूट थी, अब इसे 14% कर दिया गया।

MNC कर्मचारियों को राहत

ESOPs (कर्मचारियों को मिलने वाले शेयर): पहले 10 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति का खुलासा अनिवार्य था, अब यह सीमा 20 लाख रुपये कर दी गई है।

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