दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। प्लॉटिंग के लिए उधार लिए गए रुपए पर 20 प्रतिशत तक की दर से ब्याज वसूलने वाले सूदखोर पिता-पुत्र की करतूत सामने आई है। कर्ज लेने वाले ने 21 लाख 25 हजार रुपए चुकाने के बावजूद जब ब्याज देना बंद किया तो उसे धमकाया गया और जातिसूचक गालियां दी गईं। पनागर पुलिस ने आरोपियों पर कर्जा एक्ट, धमकी देने और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है।
2015 में लिया था दो लाख का कर्ज, ब्याज दर बढ़ाकर किया शोषण
बिलपुरा रांझी निवासी रंजीत चौधरी ने 2015 में ग्राम पडरिया में प्लॉटिंग के लिए अनिल गुप्ता (मानेगांव रांझी) से दो लाख रुपए लिए थे। शुरुआत में ब्याज 10 प्रतिशत मासिक तय हुआ, लेकिन बाद में अनिल ने दबाव बनाकर इसे 20 प्रतिशत कर दिया। रंजीत को हर माह 40 हजार रुपए चुकाने पड़े।
2018 में फिर लिए पांच लाख रुपए, चेक और कैश में चुकाया पैसा
रंजीत ने 2018 में अनिल से पुनः 10 प्रतिशत मासिक ब्याज पर पांच लाख रुपए लिए। इस बार उसने अनिल, उसके बेटे संदल और भतीजे सोमित गुप्ता के नाम पर चेक काटकर 15 लाख 75 हजार और नकद 5 लाख 50 हजार रुपए दिए। यानी कुल 21 लाख 25 हजार की अदायगी की।
ब्याज चुकाने के बाद भी धमकाया, जातिसूचक गालियां दीं
रंजीत ने जब ब्याज देना बंद किया तो 8 अप्रैल को अनिल और संदल उसकी साइट पर पहुंचे और जातिगत अपमान करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। मामला अब पनागर थाने की जांच में है।