Jabalpur News: प्रभारी सीएमएचओ के खिलाफ हुई शिकायत की जांच करें लोकायुक्त

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को निर्देश दिए हैं कि वह प्रभारी मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी एवं क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं पद पर पदस्थ डॉ. संजय मिश्रा के खिलाफ दर्ज शिकायत की जांच कर उचित कार्रवाई करें। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जांच पूरी करने के लिए 45 दिन का समय रहेगा और जांच की स्थिति से याचिकाकर्ता को भी अवगत कराया जाए।

यह याचिका जबलपुर निवासी नरेन्द्र कुमार राकेशिया की ओर से अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता द्वारा दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि डॉ. संजय मिश्रा ने शासन की अनुमति के बिना दो विवाह किए हैं, जो मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 22 के खिलाफ है। मिश्रा ने एक पत्नी का नाम सेवा पुस्तिका में दर्ज कराया है, जबकि दूसरी पत्नी का नाम पेंशन संबंधी सॉफ्टवेयर में जोड़ा गया है। इस कथित अनियमितता को लेकर याचिकाकर्ता ने न्यायालय से शिकायत की जांच की मांग की थी।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब लोकायुक्त को जांच कर यह तय करना होगा कि डॉ. संजय मिश्रा ने आचरण नियमों का उल्लंघन किया है या नहीं।

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