दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को जबलपुर की MP-MLA कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ साल 2021 में दायर परिवाद को खारिज कर दिया है। यह परिवाद अधिवक्ता अमित कुमार साहू ने दायर किया था, जिसमें कंगना के एक बयान को देश के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।
परिवाद में कहा गया था कि कंगना रनौत ने अपने बयान में देश को "भीख में मिली आज़ादी" बताया था, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर सपूतों का अपमान है। इसे देश की शांति भंग करने वाला बयान भी बताया गया था।
हालांकि, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार की अदालत ने इस परिवाद को खारिज करते हुए कहा कि "हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने आप को कब आज़ाद माने। अगर कोई व्यक्ति 1947 के बाद भी स्वयं को गुलाम महसूस करता है, तो यह उसका व्यक्तिगत विचार है। जब तक ऐसे विचार किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते, तब तक यह मानहानि या अपराध की श्रेणी में नहीं आता।
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