Jabalpur News: हाईकोर्ट से जमीन घोटाले में पत्रकार गंगा पाठक के साथी द्वारका त्रिपाठी को मिली जमानत

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। पत्रकार गंगा पाठक से जुड़े चर्चित जमीन घोटाले मामले में सह-आरोपी द्वारका प्रसाद त्रिपाठी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने त्रिपाठी की उम्र, स्वास्थ्य, और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

त्रिपाठी की ओर से पेश अधिवक्ता रविशंकर यादव ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल ने 13 लाख रुपये की वैध राशि देकर जमीन खरीदी थी, लेकिन बाद में पता चला कि वह जमीन अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग की है, जिसकी बिक्री पर कानूनी रोक है। अदालत को यह भी बताया गया कि इस लेनदेन में वुडलैंड इंडस्ट्रीज नामक दलाल के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए, जिसकी पुष्टि बैंक खाते से हुई है। साथ ही यह भी कहा गया कि उन्हें और असली जमीन मालिक को सतनामी नाम के दलाल ने धोखे में रखकर फंसाया।

राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए इसे गंभीर प्रकृति का अपराध बताया, लेकिन यह स्वीकार किया कि पूछताछ पूरी हो चुकी है और आरोपी न्यायिक हिरासत में है।

अदालत ने यह भी माना कि द्वारका त्रिपाठी लगभग 70 वर्ष के बुजुर्ग हैं और लंबे समय से जेल में बंद हैं। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और उतनी ही राशि के सॉल्वेंट ज़मानतदार की शर्त पर जमानत दी है। साथ ही अदालत ने यह स्पष्ट किया कि त्रिपाठी को गवाहों को प्रभावित नहीं करना होगा, अदालत में नियमित उपस्थिति दर्ज करानी होगी और किसी भी प्रकार के नए अपराध से दूर रहना होगा।

गौरतलब है कि इस मामले में पत्रकार गंगा पाठक, उनकी पत्नी और अन्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिन पर पुलिस ने इनाम भी घोषित कर रखा है। आरोप है कि एक अनुसूचित जनजाति की भूमि की फर्जी रजिस्ट्री कर करोड़ों रुपये का सौदा किया गया था। द्वारका त्रिपाठी को 8 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया था।

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