दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के लीगल एडवाइजर वासिद खान को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले एनआईए कोर्ट भोपाल ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।
वासिद खान पर आरोप है कि वह भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मंशा से समाज में वैमनस्य फैलाने का प्रयास कर रहा था। एनआईए ने फरवरी 2023 में वासिद समेत चार आरोपियों को मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि आरोपी PFI के फाइनेंस और लीगल मैनेजमेंट का काम देख रहे थे। एटीएस द्वारा की गई पूछताछ में भी यह तथ्य सामने आए थे।
इन चारों आरोपियों में वासिद खान लीगल विंग की जिम्मेदारी संभालता था, जबकि गुलाम नबी उर्फ साजिद खान PFI का फाइनेंस मैनेजर था और प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल करीम बेकरीवाले का करीबी बताया गया है। गुलाम नबी पर भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप है। तीसरे आरोपी परवेज खान को महाराष्ट्र के औरंगाबाद से गिरफ्तार किया गया था। चौथा आरोपी गुलाम रसूल मध्यप्रदेश में युवाओं को जिहाद के लिए उकसाने के आरोप में पकड़ा गया। चारों आरोपी संगठन के सक्रिय सदस्य थे और उनके कार्यक्षेत्र अलग-अलग थे।