दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित शासकीय भूमि पर बुधवार सुबह प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद की गई, जिसमें नगर निगम की भूमि पर पिछले सात वर्षों से अवैध रूप से बने निर्माण को गिराया गया। इस भूमि को नगर निगम द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी संघ समिति के नाम आवंटित किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया था।
इस मामले में व्यापारी संघ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हाल ही में तल्ख टिप्पणी करते हुए आदेश दिया था कि यदि 10 दिनों के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट की सख्ती के बाद बुधवार सुबह करीब 8 बजे जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन की मदद से अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया।
कार्रवाई के दौरान अघोरी बाबा मंदिर परिसर भी विवाद की जद में आ गया। प्रशासन ने मंदिर क्षेत्र को भी अतिक्रमण की श्रेणी में लेते हुए मंगलवार को नोटिस चस्पा किया था, जिसे देखकर स्थानीय रहवासियों में नाराजगी फैल गई। बुधवार को जैसे ही अमला मौके पर पहुंचा, विरोध की स्थिति बनने लगी। हालांकि, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से प्रशासन को पत्र देकर अवगत कराया कि उसे मंदिर परिसर से कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद प्रशासन ने मंदिर को कार्रवाई से अलग रखते हुए विवाद से बचाव का रास्ता निकाल लिया।
कार्रवाई के दौरान मौके पर गोहलपुर एसडीएम, सीएसपी रीतेश कुमार शिव, नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी मनीष तड़से सहित पुलिस बल एवं निगम का अमला मौजूद रहा।