Jabalpur News: जबलपुर में स्कूली बच्चों के लिए ई-रिक्शा प्रतिबंधित: कलेक्टर ने सुरक्षा कारणों से जारी किया आदेश, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जबलपुर जिले में ई-रिक्शा से स्कूल आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सक्सेना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बच्चों के स्कूल परिवहन से जुड़ी सुरक्षा एवं संरक्षण को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही समय-समय पर सड़क सुरक्षा समिति और स्कूल प्रशासन के साथ हुई बैठकों में यह तथ्य सामने आया है कि ई-रिक्शा में स्कूली छात्रों की सुरक्षा के लिए कोई मानक व्यवस्था नहीं होती।

ई-रिक्शा में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाना, तेज गति से चलाना और पलटने की घटनाएं आम हो गई हैं, जिससे बच्चों की जान जोखिम में पड़ रही है। इन सभी कारणों से ई-रिक्शा को स्कूली परिवहन के लिए असुरक्षित माना गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय एकतरफा (Ex-Parte) रूप से लिया गया है क्योंकि हालात ऐसे हैं कि आम जनता से पूर्व सूचना लेकर आपत्ति प्राप्त करने का अवसर नहीं दिया जा सकता। आदेश का प्रचार-प्रसार स्थानीय समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किया जाएगा।

कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले ई-रिक्शा चालक, स्कूल प्रबंधन या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के दायरे में आएगा।

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