दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश पर निरर्थक आरोप लगाकर लंबित अपील को प्रभावित करने की कोशिश को गंभीर मानते हुए याचिकाकर्ता रजनीश चतुर्वेदी पर ₹50 हजार का जुर्माना लगाया है।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अमित सेठ की युगलपीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता को प्रशासनिक कार्रवाई में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट ही अनुच्छेद-227 के तहत जिला न्यायपालिका पर कार्रवाई करने का विशेषाधिकार रखता है। पीठ ने टिप्पणी की कि जिला न्यायाधीशों पर अनुचित दबाव बनाना अत्यंत निंदनीय है और इस प्रवृत्ति से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
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