दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। शातिर अपराधी अनुराग ठाकुर पर एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) के तहत की गई कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, बल्कि यह राशि 15 दिन के भीतर याचिकाकर्ता को अदा करने का आदेश भी दिया।
शुक्रवार को जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस एके सिंह की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता अनुराग ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि एनएसए की अवधि बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है, जो सात दिन में होनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की। इसके विपरीत, भारत सरकार को सूचना दिए बिना ही अवधि का एक्सटेंशन कर दिया गया, जो कानून के खिलाफ है।
याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर अधिवक्ता मनीष दत्त ने दलील दी कि पुलिस ने कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया, जिससे कार्रवाई अवैध हो गई। कोर्ट ने मामले में सरकार से विस्तृत जवाब भी तलब किया है। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
18 मामलों में दर्ज है नाम
थाना कोतवाली अंतर्गत सिंघई कॉलोनी दीक्षितपुरा निवासी अनुराग ठाकुर (27) के खिलाफ अब तक हत्या समेत 18 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2014 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अनुराग को शहर में दहशत फैलाने के आरोप में एनएसए के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।