News Update: इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को मिली बड़ी राहत


दैनिक सांध्य बन्धु प्रयागराज।
पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ द्वारा दी गई 2 साल की सजा और जुर्माने के आदेश पर रोक लगा दी है। इस फैसले से अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो जाएगी और मऊ की सदर विधानसभा सीट पर प्रस्तावित उपचुनाव टल गया है।

यह मामला 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण से जुड़ा है। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ ने 31 मई 2025 को अब्बास अंसारी को 2 साल की कैद और 3000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद 1 जून को उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। जिला जज मऊ ने 5 जुलाई को उनकी अपील खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ अब्बास ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 30 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था और आज सजा पर रोक लगाते हुए अब्बास को राहत दी। अदालत में उनकी ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा और अपर महाधिवक्ता एम.सी. चतुर्वेदी ने तर्क रखे। 

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