MP News: विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग, इंदौर के बाद अब जबलपुर हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस

दैनिक सांध्य बन्धु भोपाल/जबलपुर। बीना विधानसभा की कांग्रेस से निर्वाचित और बाद में बीजेपी में शामिल हुई विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता का मामला अब जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गया है। इंदौर खंडपीठ से याचिका खारिज होने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जबलपुर हाईकोर्ट में नई याचिका दायर की है।

कांग्रेस का तर्क है कि निर्मला सप्रे का भाजपा में शामिल होना दलबदल कानून का उल्लंघन है और उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द की जानी चाहिए। इंदौर हाईकोर्ट ने इस मामले को क्षेत्राधिकार से बाहर मानते हुए याचिकाकर्ता को जबलपुर हाईकोर्ट में अपील दायर करने का निर्देश दिया था।

गौरतलब है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में सागर जिले की बीना सीट से निर्मला सप्रे कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जीती थीं। चुनाव जीतने के बाद उनका भाजपा में शामिल होना कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक झटका साबित हुआ और तभी से यह विवाद कांग्रेस-भाजपा के बीच टकराव का कारण बना हुआ है।

अब देखना होगा कि जबलपुर हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि इसका असर प्रदेश की राजनीति पर गहरा पड़ सकता है।

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