दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। नवरात्रि पर्व के दौरान शहर में बढ़ने वाली भीड़ और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब शहर की सीमाओं में सुबह 6 बजे से रात 1 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश पूरे नवरात्र पर्व की समाप्ति तक लागू रहेगा।
इस दौरान ट्रक, डंपर, मध्यम भार क्षमता वाले ट्रक और कृषि कार्यों से अलग प्रयोजनों में उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर जैसे भारी वाहन शहर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हालांकि, आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी गई है। इसमें दुग्ध वाहन, नगर निगम के वाहन, पुलिस और फायर ब्रिगेड, पानी टैंकर, आर्मी वाहन, विद्युत मंडल के कार्य में प्रयुक्त वाहन तथा एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थ ले जाने वाले वाहन शामिल हैं।
करोंदानाला से नो छूट चौराहा तक और वहां से चंडालभाटा ट्रांसपोर्ट नगर मार्ग तक वाहनों को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति रहेगी। इसके अलावा पाटन रिछाई औद्योगिक क्षेत्र तक आने-जाने वाले वाहनों, दुग्ध वाहनों और एलपीजी सप्लाई करने वाले वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नवरात्रि पर्व में श्रद्धालुओं की सुविधा और शहर में सुचारू यातायात संचालन के लिए यह कदम उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी।