MP News: इंदौर हाईकोर्ट ने विधायक निर्मला सप्रे मामले में याचिका खारिज की

दैनिक सांध्य बन्धु इंदौर। कांग्रेस से चुनाव जीतकर भाजपा में शामिल हुई विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका को इंदौर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच ने उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता दोबारा याचिका मुख्य पीठ के समक्ष दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं। आदेश सोमवार को जारी किया गया।

याचिका में उमंग सिंघार ने मांग की थी कि कांग्रेस से निर्वाचित होने के बाद भाजपा में शामिल हुई निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि उन्होंने पार्टी बदलने के बावजूद विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया। पहले यह मामला विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष रखा गया था, लेकिन 90 दिन की तय अवधि में कोई कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

हाईकोर्ट में बहस के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट विभोर खंडेलवाल ने तर्क दिया कि कोर्ट को मामले में निर्णय देना चाहिए या विधानसभा अध्यक्ष को निर्देशित किया जाना चाहिए। विधायक निर्मला सप्रे की ओर से अधिवक्ता मनीष नायर ने तर्क रखा।

निर्मला सप्रे 2023 के विधानसभा चुनाव में सागर जिले से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनी थीं। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में हुई थी।

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