MP News: सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा विधायक गिरफ्तारी न होने पर अपनाया कड़ा रुख , SP और CBI डायरेक्टर को किया तलब

दैनिक सांध्य बन्धु भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने छतरपुर जिले में कांग्रेस विधायक के ड्राइवर की हत्या मामले में भाजपा विधायक अरविंद पटेरिया की गिरफ्तारी न होने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने छतरपुर एसपी, मध्यप्रदेश के डीजीपी, मुख्य सचिव और सीबीआई डायरेक्टर को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही आरोपी विधायक अरविंद पटेरिया को भी नोटिस जारी किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।

यह मामला 17 नवंबर 2023 का है, जब विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायक कुंवर विक्रम सिंह के ड्राइवर सलमान खान की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। पीड़ित की पत्नी राजिया अली ने विधायक पटेरिया पर हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। उनका कहना है कि घटना को डेढ़ साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन अब तक न तो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और न ही जांच पूरी हो पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक पटेरिया का पुलिस-प्रशासन पर दबदबा है और स्थानीय पुलिस उन्हें संरक्षण दे रही है। वहीं, उनके परिवार पर लगातार समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है।

राजिया अली ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इस मामले की जांच स्थानीय पुलिस से हटाकर सीबीआई या स्वतंत्र एसआईटी को सौंपी जाए। साथ ही उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की है।

घटना के बाद कांग्रेस नेता विक्रम सिंह नातीराजा की शिकायत पर पुलिस ने भाजपा विधायक पटेरिया समेत 18 लोगों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास सहित छह धाराओं में मामला दर्ज किया था। वहीं, भाजपा की ओर से दो दिन बाद पूर्व विधायक नातीराजा और 12 अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया। इसमें आरोप लगाया गया कि नातीराजा और उनके साथी योगेंद्र सिंह ने पटेरिया पर जानलेवा हमला और फायरिंग की। हालांकि, पुलिस को घटनास्थल से फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला और जब्त गाड़ी की जांच बैलिस्टिक विभाग को भेजी गई है।

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