दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। थाना सिहोरा अंतर्गत गौरी तिराहा में नवरात्रि की रात हुए दर्दनाक हादसे के मामले में पुलिस ने आरोपी बस चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह घटना 30 सितंबर 2025 की रात करीब 9:30 बजे की है, जब बस क्रमांक एमपी 49 पी 0261 के चालक प्रदीप मिश्रा (42 वर्ष), निवासी ग्राम छपरा पहरुआ, थाना सिहोरा, ने शराब के नशे में तेज गति और लापरवाहीपूर्वक बस चलाते हुए भीड़ पर चढ़ा दी थी।
नवरात्रि के अवसर पर झांकी देखने के लिए सड़क पर भारी भीड़ थी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने चालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने बस नहीं रोकी और सड़क पर चल रहे लोगों एवं किनारे खड़े नागरिकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 12 से 14 लोग घायल हुए, जिनमें से कई को गंभीर चोटें आईं। कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सिहोरा अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर किया गया।
घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर राघवेंद्र सिंह (भा.प्र.से.) एवं पुलिस अधीक्षक सम्पत्त उपाध्याय (भा.पु.से.) मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से मिलकर उचित इलाज के निर्देश दिए।
दुर्घटना में घायल सिपाही लाल विश्वकर्मा, निवासी ग्राम राय समेरिया, की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिसके बाद प्रकरण में धारा 105 बी.एन.एस. (गैर इरादतन हत्या) का इजाफा किया गया।
पुलिस ने आरोपी बस चालक प्रदीप मिश्रा को मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज होने के बाद 05 अक्टूबर 2025 को विधिवत गिरफ्तार किया। घटना में प्रयुक्त बस को भी जब्त कर लिया गया है। आरोपी को न्यायालय सिहोरा में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में उप जेल सिहोरा भेजा गया है।
थाना सिहोरा में अपराध क्रमांक 613/25, धारा 110 बी.एन.एस., 105 बी.एन.एस. एवं 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
