दैनिक सांध्य बन्धु नई दिल्ली (एजेंसी)। तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को अभिनेता और टीवीके प्रमुख विजय की रैली में हुई भगदड़ मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए विशेष जांच दल (SIT) गठित कर दिया है। इसकी अगुवाई पुलिस के आईजी असरा गर्ग करेंगे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि घटना के बाद विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम (TVK) ने घटनास्थल छोड़ दिया और न तो कोई माफी मांगी और न ही अफसोस जताया। अदालत ने टिप्पणी की कि पूरी दुनिया ने यह हादसा देखा है, ऐसे में पार्टी जिम्मेदारियों से आंखें मूंदकर नहीं बच सकती।
हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, जबकि अतिरिक्त मुआवजा राशि की मांग पर स्टालिन सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पीड़ित उनके पास आता है तो अदालत उसकी मदद जरूर करेगी।
इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। घटना से जुड़े सात जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि भीड़ नियंत्रण और सार्वजनिक सुरक्षा की जिम्मेदारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की है। राज्य सरकार ने भी स्पष्ट किया कि मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार होने तक किसी भी राजनीतिक दल को रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी।
वहीं, TVK नेता एन सतीश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने पार्टी से सवाल किया कि आयोजनकर्ता होने के बावजूद भीड़ और कार्यकर्ताओं के बेकाबू व्यवहार को क्यों नहीं संभाला जा सका।
इस बीच, विजय की पार्टी ने दो हफ्ते तक सभी रैलियां स्थगित कर दी हैं और मृतकों के परिजनों के लिए 20 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की है। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी।
