दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जेल में बंद हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक की याचिका में अब विधायक संजय पाठक को पक्षकार बनाया गया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने पाठक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
अब्दुल रज्जाक ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि खनन कारोबार में प्रतिस्पर्धा के चलते संजय पाठक ने राजनीतिक दबाव बनाकर उसे फर्जी मामलों में फंसवाया। उनका कहना है कि लगातार झूठे प्रकरण दर्ज कर प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है।
29 अक्टूबर को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने रज्जाक से पूछा था कि जब वे संजय पाठक पर आरोप लगा रहे हैं, तो उन्हें नामजद पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया। इसके बाद रज्जाक की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर पाठक को पक्षकार बनाने की अनुमति मांगी गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस एके सिंह की खंडपीठ ने संजय पाठक को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।
हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन की कार्यवाही पर भी सवाल उठाया। अदालत ने पूछा कि जब अब्दुल रज्जाक अगस्त 2021 से जेल में बंद है, तो उसी दौरान उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में नए प्रकरण कैसे दर्ज किए गए?रज्जाक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद अली, शारिक अकील फारुकी और अमित रायजादा ने दलील दी कि सरकार विधायक के दबाव में काम कर रही है।
उनका कहना है कि जैसे ही रज्जाक को किसी एक मामले में जमानत मिलती है, उसी समय दूसरे प्रकरण में गिरफ्तारी दिखा दी जाती है, जो कि न्यायिक प्रक्रिया के साथ छलावा है।
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