दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। सिवनी के बहुचर्चित 3 करोड़ के हवाला लूटकांड में आरोपी बनाई गई एसडीओपी (DSP) पूजा पांडे को जेल से बाहर आने के लिए अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। सेशन कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई निर्धारित थी।
सुनवाई के दौरान पूजा पांडे की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने वरिष्ठ अधिवक्ता की उपस्थिति हेतु समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए जमानत पर सुनवाई अगले सप्ताह तय कर दी। यह मामला जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था।
ये है पूरा मामला
मामला 8-9 अक्टूबर की रात का है, जब सिवनी पुलिस ने कटनी से जालना-नागपुर जा रही एक कार को रोका था। कार से 2.96 करोड़ रुपए हवाला की रकम बरामद की गई थी। आरोप है कि मामले को दबाने के लिए एसडीओपी पूजा पांडे व उनकी टीम ने हवाला नेटवर्क से जुड़े लोगों से साठगांठ की और भारी रिश्वत भी ली।
बाद में खुलासा होने पर पुलिस ने पूजा पांडे सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया था। उन पर अपहरण, लूट, आपराधिक साजिश सहित कई गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया और सभी को निलंबित कर जेल भेज दिया गया।