दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। चुंगी नाका क्षेत्र स्थित ठाकुर मेडिकल एवं पॉलीक्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया। यह कार्रवाई शिकायतों के बाद की गई, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. संजय मिश्रा ने बताया कि जांच के दौरान क्लिनिक संचालक के पास डॉक्टरी करने का कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला। इसके बावजूद वह ड्रेसिंग, इंजेक्शन और ड्रिप चढ़ाने जैसे उपचार कर रहा था, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
क्लिनिक में दो से तीन डॉक्टरों की तस्वीरें भी लगी थीं, लेकिन जांच में पता चला कि इनका क्लिनिक से कोई संबंध नहीं है। अधिकारियों ने इसे मरीजों को भ्रमित करने की कोशिश बताया।
इसके अलावा, क्लिनिक के पास मेडिकल वेस्ट निपटान के लिए प्रदूषण नियंत्रण विभाग की अनुमति भी नहीं थी। मेडिकल अपशिष्ट का गलत तरीके से निपटान आसपास के लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है।
इन सभी अनियमितताओं के आधार पर क्लिनिक को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। कार्रवाई एसडीएम आधारताल के निर्देश पर तहसीलदार नीलू बागरी, मेडिकल ऑफिसर डॉ. ध्रुव मिश्रा और औषधि निरीक्षक देवेंद्र जैन की टीम द्वारा की गई।
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