Jabalpur News: प्रतिबंधित चायनीज मांझा बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई, दो दुकानदार गिरफ्तार

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर।
कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन कर अवैध रूप से प्रतिबंधित चायनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना लार्डगंज पुलिस ने दो दुकानदारों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में चायनीज मांझा जब्त किया है।

थाना प्रभारी लार्डगंज नवल सिंह आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात भ्रमण के दौरान एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि गली नंबर 4, उजारपुरवा स्थित राजा पतंग वाले की दुकान में प्रतिबंधित चायनीज मांझा बेचा जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी।

दुकान संचालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सुनील साहू, पिता कमल साहू, उम्र 39 वर्ष, निवासी गली नंबर 4, उजारपुरवा बताया। तलाशी के दौरान उसकी दुकान से प्रतिबंधित चायनीज मांझा भारी मात्रा में बिक्री के लिए रखा हुआ मिला।

पुलिस ने मौके से 19 पैकेट चायनीज मांझा (प्रत्येक पैकेट में लाल रंग की लच्छी), 3 खुली चरखियां जिनमें लाल, हरे व काले रंग का चायनीज मांझा लिपटा हुआ था तथा 251 लच्छियां लाल-काले रंग की (राजा पतंग वाले के रैपर में लिपटी हुई) जब्त कीं। पूछताछ में सुनील साहू ने बताया कि उसने यह प्रतिबंधित चायनीज मांझा कोतवाली क्षेत्र स्थित अलीम पतंग दुकान के संचालक मोह. हिदायत से 7 हजार रुपये में खरीदा था।

इसके बाद पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र में अलीम पतंग दुकान पर भी दबिश दी, जहां मोह. हिदायत (50 वर्ष) निवासी मोतीनाला, बड़ी मदार टेकरी, हनुमानताल मिला। पूछताछ में उसने भी प्रतिबंधित चायनीज मांझा बेचने की बात स्वीकार की।

पुलिस ने दोनों आरोपियों सुनील साहू एवं मोह. हिदायत के खिलाफ धारा 106(1), 223ए, 49 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। अवैध रूप से चायनीज मांझा बेचने वालों को पकडने में सहायक उप निरीक्षक मनोज गोस्वामी, प्रधान आरक्षक विकास ठाकुर, पंकज, हेमराज, नरेन्द्र, रोहित की सराहनीय भूमिका रही।

Post a Comment

Previous Post Next Post